माध्यमिक शिक्षा विभाग आपका स्वागत करता है
शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन हैं। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। सेडलर कमीशन 1917 की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग किया गया। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रकाशित व प्रभावी किया गया। इसी तारतम्य में राजाज्ञा संख्या 214/2-2 दिनांक 31 मार्च, 1923 द्वारा म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को छोड़कर शेष की शिक्षा इससे अलग कर के माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन में शिक्षा विभाग के साथ अभिलिखित किया गया।